नोएडा स्कूल फीस पर DM का बड़ा फैसला, 7.23% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर होगी कार्रवाई, अभिभावकों को बड़ी राहत

Advertisement

नोएडा स्कूल फीस पर DM का बड़ा फैसला, 7.23% से ज्यादा फीस बढ़ाने पर होगी कार्रवाई, अभिभावकों को बड़ी राहत

गौतमबुद्धनगर, 07 अप्रैल | संवाददाता

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित जिला शुल्क नियामक समिति की समीक्षा बैठक में निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी, यूनिफॉर्म, किताबों और अन्य सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में तय किया गया कि शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए फीस बढ़ोतरी की अधिकतम सीमा 7.23 प्रतिशत होगी। इससे अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Fee Increase Limit=7.23%


फीस बढ़ोतरी पर लगा अंकुश

समिति ने उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के तहत फीस वृद्धि की सीमा तय की है। अब कोई भी निजी स्कूल पिछले वर्ष की तुलना में केवल 7.23% तक ही फीस बढ़ा सकेगा। इस फैसले से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो हर साल बढ़ती फीस से परेशान रहते हैं।


ड्रेस और किताबों को लेकर नया आदेश

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि स्कूल किसी भी छात्र या अभिभावक को किसी खास दुकान से ड्रेस, जूते, मोजे या किताबें खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे। साथ ही, स्कूलों को NCERT द्वारा प्रकाशित पुस्तकों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। समिति ने यह भी कहा कि हर साल किताबें बदलना उचित नहीं होगा।


5 साल तक नहीं बदलेगी यूनिफॉर्म

अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ को देखते हुए यह भी फैसला लिया गया कि पांच लगातार शैक्षणिक वर्षों तक स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय को बदलाव करना आवश्यक लगे, तो पहले जिला शुल्क नियामक समिति से अनुमति लेनी होगी।


स्विमिंग पूल के लिए NOC अनिवार्य

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में स्विमिंग पूल संचालन पर भी सख्त नियम लागू किए गए हैं।

बिना:

  • सक्षम प्राधिकारी की अनुमति
  • NOC
  • वार्षिक रजिस्ट्रेशन

कोई भी स्कूल स्विमिंग पूल संचालित नहीं कर सकेगा। इसके साथ लड़कों के लिए पुरुष कोच और लड़कियों के लिए महिला कोच की नियुक्ति भी अनिवार्य की गई है।


नियम तोड़ने पर सख्त दंड

समिति ने नियम उल्लंघन करने वाले स्कूलों के लिए सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी तय किया है।

पहली बार:
अतिरिक्त फीस वापसी + ₹1 लाख तक जुर्माना

दूसरी बार:
अतिरिक्त फीस वापसी + ₹5 लाख जुर्माना

तीसरी बार:
स्कूल की मान्यता / संबद्धता रद्द करने की सिफारिश


शिकायत के लिए ईमेल जारी

यदि किसी अभिभावक को फीस बढ़ोतरी या अन्य किसी मामले में शिकायत करनी हो, तो वह जिला शुल्क नियामक समिति की ईमेल आईडी पर शिकायत दर्ज करा सकता है।

ईमेल: feecommitteegbn@gmail.com


जनहित में बड़ा कदम

जिला प्रशासन के इस फैसले को अभिभावकों के हित में बड़ा कदम माना जा रहा है।
इससे शिक्षा के नाम पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।


सौजन्य: सूचना विभाग, गौतमबुद्धनगर

Advertisement

टिप्पणियाँ